नई दिल्ली. शुक्रवार का दिन आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी राहत वाला दिन रहा. कोर्ट ने लाभ के पद मामले में अयोग्य करार दिए गए सभी 20 विधायकों की सदस्यता पुन: बहाल कर दी है. कोर्ट ने निर्देश दिया है की विधायकों की याचिका पर दोबारा सुनवाई करे. लेकिन केंद्र सरकार के ओर पैरवी कर रहे वकील ने कहा है कि कोर्ट ने याचिका रद्द नहीं की है और न ही राष्ट्रपति जी के नोटिफिकेशन को रद्द किया है. उन्होंने बस ये कही है की एकबार चुनाव आयोग इनके बातों को पुन: सुने. लेकिन आगे जो भी हो आज का दिन आम आदमी पार्टी के लिए सुकून देने वाला दिन रहा. कोर्ट के फैसला आने के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्ववीट करते हुए कहा- ‘दिल्ली के लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों को गलत तरीके से बर्खास्त किया गया था। हाई कोर्ट ने दिल्ली के लोगों को न्याय दिया। दिल्ली के लोगों की बड़ी जीत। दिल्ली के लोगों को बधाई।’ वहीं, बुराड़ी से विधायक संजीव झा ने इसे सत्य की जीत करार दिया. फिलहाल बीजेपी के तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई.
गौरतलब हो कि, पिछले 19 जनवरी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने चुनाव आयोग के सिफारिश को मंजूर करते हुए सदस्यता रद्द कर दी थी. जिसके बाद आम आदमी पार्टी के विधायकों ने पुन: अलग -अलग तरीके से हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. जिस पर शुक्रवार को हाईकोर्ट ने आपके पक्ष में राहत भरी फैसला सुनाया. जिसके बाद से कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह का माहौल देखी जा रही है.